भारतीय राजव्यवस्था, संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं अध्यक्ष, संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं सम्बन्धित विवरण
संविधान का निर्माण
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कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ।
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कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लाॅर्ड पैंथिक लारेंस तथा ए0वी0 अलेक्जेंडर थे।
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9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तथा डाँ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
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मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया तथा पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारम्भ कर दी।
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दिसम्बर, 1946 को डाँ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधन सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
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11 दिसम्बर, 1946 की बैठक में बी0एन0 राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
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13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारम्भ हुई, जिसे 22 जनवरी, 1947 को पारित किया गया।
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आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप् बना।
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श्री के0एम0 मुंशी ने “उद्देश्य” प्रस्ताव को “भारत का जन्मकुण्डली” कहा।
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29 अगस्त, 1947 को डाँ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की “प्रारूप समिति” की स्थापना हुई।
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प्रारूप समिति में अध्यक्ष को लेकर कुल 7 सदस्य थे।
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डाँ. भीमराव अम्बेडकर को “संविधान का जनक” कहा जाता है।
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संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे।
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26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया।
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26 जनवरी, 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ।
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नवनिर्मित संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी जबकि वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
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संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डाँ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।
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42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘‘समाजवादी‘‘, ‘‘पंथनिरपेक्ष‘‘ और ‘‘अखण्डता‘‘ शब्द जोड़े गये।
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स्ंविधान की प्रस्तावना को ‘‘संविधान की कुंजी‘‘ भी कहा जाता है।
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संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार 1976 में संशोधन हुआ।
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भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है।
भारतीय संविधान के स्रोत
देश
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स्रोत
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सं. रा. अमेरिका
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मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग
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ब्रिटेन
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स्ंसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता
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द. अफ्रीका
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संविधान संशोधन की प्रक्रिया
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कनाडा
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संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र के पास होना।
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आयरलैण्ड
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नीति निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन
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जर्मनी
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आपात उपबन्ध
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आस्ट्रेलिया
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पस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केन्द्र राज्य सम्बन्ध
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जापान
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विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
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फ्रांस
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गणतंत्र
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रूस
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मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, पंचवर्षीय योजना
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भारतीय संविधान की रचना मूलतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है।
· केशवानन्द भारती वाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना तथा संविधन को अन्य उपबन्धों की भाँति
ही संशोधन किया जा सकता है।
· प्रस्तावना में प्रयोग किये गये शब्द प्रभुसत्ता सम्पन्न से
अभिप्राय है कि राज्य आन्तरिक तथा वाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है तथा
किसी वाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं है।
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समाजवाद से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन एवं
वितरण का स्वामित्व राज्य के हाथ में होता है।
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धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं
तथा राज्य केवल नागरिकों के आपसी सम्बन्धों से सम्बन्धित है तथा इनका मानव व ईश्वर
के आपसी सम्बन्धों में कोई सरोकार नहीं है।
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लोकतंत्र का अभिप्राय है सरकार को समस्त शक्ति जनता से
प्राप्त होती है। शासकों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है और वे उन्हीं के
प्रति उत्तरदायी है।
· गणतंत्र का अभिप्राय है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित
व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है।
संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं अध्यक्ष
समितियाँ
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अध्यक्ष
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संचालन समिति
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डाँ. राजेन्द्र
प्रसाद
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संघ संविधान समिति
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पं. जवाहरलाल नेहरू
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तदर्थ झण्डा समिति
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डाँ. राजेन्द्र
प्रसाद
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प्रान्तीय संविधान
समिति
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सरदार वल्लभ भाई पटेल
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प्रारूप समिति
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डाँ. भीमराव
अम्बेडकर
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संघ शक्ति समिति
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पं. जवाहरलाल नेहरू
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संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं सम्बन्धित विवरण
भाग/अनुच्छेद
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विवरण
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भाग-1/अनुच्छेद 1-4
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संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण
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भाग-2/अनुच्छेद 5-11
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नागरिकता
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भाग-3/अनुच्छेद 12-35
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मौलिक अधिकार
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भाग-4/अनुच्छेद 36-51
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राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त
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भाग-4 ए/अनुच्छेद 51 ए
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नागरिकों के मौलिक कर्तव्य (1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया था)
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भाग-5/अनुच्छेद 52-151
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संघ सरकार से सम्बन्धित
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भाग-6/अनुच्छेद 152-237
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राज्य सरकार से सम्बन्धित
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भाग-7/अनुच्छेद 238
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प्रथम अनुच्छेद के भाग ‘बी‘ से जुड़ा है। 1956 में 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया।
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भाग-8/अनुच्छेद 239-242
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केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
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भाग-9/अनुच्छेद 242-243
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पंचायते
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भाग-9 ए/अनुच्छेद 243 पी-243 जेड.जी.
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नगरपालिका
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भाग-18/अनुच्छेद 352-360
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आपात् उपबन्ध
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भाग-19/अनुच्छेद 361-367
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प्रकीर्ण/विधि
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भाग-20/अनुच्छेद 368
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संविधान संशोधन
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भाग-21/अनुच्छेद 369-392
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अस्थायी, परिवर्तित और विशेष कानून
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भाग-22/अनुच्छेद 393-395
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संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
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